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चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजाः हत्या और हत्या के प्रयास में न्यायालय ने सजा सुनाई, अपराधियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था

चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजाः हत्या और हत्या के प्रयास में न्यायालय ने सजा सुनाई, अपराधियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था

चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजाः हत्या और हत्या के प्रयास में न्यायालय ने सजा सुनाई, अपराधियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था

रिपोर्ट सचिन श्रीवास्तव

नरसिंहपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की हत्या और अन्य व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ के न्यायालय ने सजा सुनाई।

अपराधियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था

जिला मीडिया सेल प्रभारी के अनुसार रूद्रप्रताप लोधी

द्वारा 24 दिसंबर 2022 को देहाती नालिसी दर्ज कराई थी,

जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पतिराम लोधी ने उसकी

जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। इसी विवाद

के चलते, जब प्रार्थी की पत्नी रामवती उर्फ ममता गन्ने के

खेत में चारा काट रही थी, आरोपी पतिराम लोधी और दिनेश

लोधी ने उस पर कुल्हाड़ी और बका से हमला कर दिया।

घटना के दौरान, पतिराम ने रामवती की सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अन्य आरोपियों ने भी प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए गए।
आरोपियों को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामकुमार पटेल ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपियों पतिराम लोधी, मोतीबाई लोधी, दिनेश लोधी और आरती लोधी को धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, धारा 307 और धारा 34 के तहत हत्या के प्रयास के लिए चारों आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

दैनिक समर्थ भास्कर

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